डीएम ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी, लॉक डाउन उल्लंघन मामले में 73 लाख रूपये वसूला गया जुर्माना
भभुआ कैमूर. बुधवार को लॉक डाउन खत्म होने व अनलॉक 1, लॉक डाउन के दौरान किये गये कार्यो को लेकर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ा बताते हुए कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में 87 सामने आए. जिसमें 86 की जांच जिले से सैंपल भेजने के बाद हुई है और एक की दिल्ली में पुष्टि हुई थी. अभी 87 पॉजिटीव मरीजों में से 30 केस ही जिले में एक्टिव हैं. जबकि 57 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके है. उनमें से 40 से अधिक लोगों का होम क्वारन्टाईन का अवधि समाप्त हो चुकी है.
इसके साथ डीएम ने बताया कि जिले के 72 क्वारेंटाईन सेंटर में 1960 लोग रह रहे हैं. जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है.सबकी सुविधाएं दी जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि 15 जून तक पहले सभी की क्वारन्टाईन सेंटर से अवधि पूरी होने के बाद छुट्टी देने के बाद बंद किये जायेंगे. इसके बाद सभी क्वारंटाइन सेंटर की सफाई व सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा. डीएम ने बताया कि जाम की स्थिति को देखते हुए 2 जून से बिहार यूपी बॉर्डर पर लगे मजदूरों का स्क्रीनिंग सेंटर और कैंप को बंद कर दिया गया है. यह ट्रेनों के आवागमन शुरू होने की वजह से बंद किया गया है.डीएम ने बताया कि लाकडॉउन उल्लंघन मामले में अब तक 70,34,000 रुपये जुर्माना की राशि वसूली गई है.
उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था जिले में शुरू हो गयी है. साथ ही सभी वाहन मालिकों को यह निर्देश दिया गया है कि बस की एक सीट पर एक व्यक्ति को ही बैठाएं. बस में बैठने से पहले सभी का हाथ धुलाना है और बस को प्रतिदिन सैनिटाइज कराना है. भले ही लॉकडाउन में छूट दी गई है लेकिन कोरोना का संकट अभी बरकरार है. इसके चलते लोगों से अपील की जा रही है कि वे पूरी सुरक्षा व बचाव के उपाय करें।उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वें माइकिंग करा कर कोरोना से बचाव को लेकर प्रचार प्रसार कराये.
पंचायत प्रतिनिधियों को फंड भी दिया गया है. ताकि वे अपने स्तर से कोरोना से बचाव की व्यवस्था आमलोगों के लिए कर सकें. डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई बिना आवश्यक कार्य से घरों से बाहर नहीं निकले. यदि बाहर निकले तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें.उन्होंने कहा कि खास कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाहर नहीं निकलना है. इनमें कोरोना के संक्रमण का खतरा अधिक होता है. रात 9 बजे
से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
इस दौरान बाहर निकलना मना है. सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा होने
का अभी गाइडलाइन नहीं मिला है. मौके पर डीएसओ प्रभात कुमार झा भी उपस्थित
रहें.

