अब दो पहिया वाहन खरीदने के पहले हेलमेट नहीं दिखाए तो नहीं खरीद पायेंगे

फाइल फोटो 
बंटी जायसवाल/कैमूर लाइव न्यूज़
भभुआ कैमूर। लोग 60 हजार से लेकर लाखों तक के दो पहिया बाइक खरीद लेते है। लेकिन 500 -1000 रुपये तक हेलमेट नहीं खरीद कर वाहन चलाते है। जिसके कारण कभी कभी दुर्घटना की शिकार हो जाते है। इसी दुर्घटना को कम करने के लिए बिहार में परिवहन सचिव ने एक पत्र जारी किया है। कैमूर जिले में दो पहिया वाहन बाइक खरीदने वाले लोगों को हेलमेट सबसे पहले लेना होगा। परिवहन विभाग के सचिव ने इस संबंध में जारी पत्र के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी को कई निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम 196 में दो पहिया वाहन चालकों एवं उस पर सवारी कर यात्रा करने वाले व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसका नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन के विरुद्ध मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं 179 में कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। बताया गया है कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 138 के उपनियम 4 एफ के अंतर्गत दो पहिया वाहन की खरीद के समय दोपहिया वाहन विनिर्माता बीआइएस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन विहित निर्देश के अनुरूप हेलमेट प्रदान करने का प्रावधान है।
#सभी वाहन डीलर करेंगे जागरूक
वाहन खरीदने के दौरान वाहन विक्रेता एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप हेलमेट उपलब्ध कराने के लिए सभी डीलर आमलोगों को जागरूक करेंगे। इसके प्रचार प्रसार के लिए दीवार लेखन, सोशल मीडिया एवं होर्डिंग के माध्यम से किया जाए। जारी निर्देश में बताया गया है कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन खरीदने वाले को डीलर द्वारा वाहन बेचे। यदि वाहन खरीदने वाले के पास बीआइएस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन निर्देश के अनुरूप हेलमेट पहले से हो और उनके द्वारा उसे दिखाया जाए प्रस्तुत जाए तो हेलमेट के साथ उनका फोटो खींच कर रखे। इसके बाद ही उस वाहन खरीदने वाले को डीलर बेचे। अगर हेलमेट नहीं दिखाए तो बाइक नहीं खरीद पायेंगे। 

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