कैमूर में डीएम ने लू को देखते हुए लागू किया धारा 144, 11 से 4 बजे तक नहीं होगा कोई काम, अब तक 6 की मौत

फाइल फोटो व डिजाइन 
#सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य 11 से 4 बजे तक नहीं होगा
#मौसम सामान्य होने तक जारी रहेगा धारा 144
भभुआ कैमूर(बंटी जायसवाल). कैमूर में भीषण गर्मी, बढ़ते उच्च तापमान को देखते हुए डीएम डॉ नवलकिशोर चौधरी ने बुधवार को धारा 144 लागू कर दिया. जारी आदेश के बाद कैमूर में कही भी सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य 11 बजे से 4 बजे तक नहीं होगा. गौरतलब है कि कैमूर में भीषण गर्मी व लू की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. यही नहीं इसकी चपेट में कई लोग आ रहे है. जिसका इलाज के दौरान मौत जा रही है. गौरतलब है कि गया और औरंगाबाद जिले में लू की चपेट आने से कई लोगो की मौत के बाद धारा 144 लागू की गई है. इसी प्रकार कैमूर में भी पहली बार लू को देखते हुए डीएम द्वारा धारा 144 लागू की गई है. डीएम द्वारा जारी किया गया लागू धारा 144 यह आदेश भीषण गर्मी व लू का प्रभाव समाप्त होने तक लागू रहेगा. 
#11 से 4 बजे के बीच घर से नहीं निकले
कैमूर में भीषण गर्मी और लू के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वही आसमान से बरस रही आग से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.
डीएम ने जारी आदेश में कहा गया है कि गर्मी और लू का प्रभाव सबसे ज्यादा 11 बजे से 4 बजे तक रहता है. ऐसे में घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के लूू चपेट में आने की ज्यादा संभावना बनी रहती है. जो जानलेवा भी हो सकता है. लू के  चपेट में आने से लोगों के बीमार होने एवं  इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को खोने पर आक्रोश और असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने, शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.
सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य पर ब्रेक, 11 से 4 बजे के बीच
कैमूर डीएम द्वारा जिले में लू को देखते धारा 144 लागू कर दिए जाने के बाद सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा दिया गया है. जारी आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी निर्माण कार्य सरकारी या गैर सरकारी जिसमें मजदूर कार्य करते हैं. वहां पर 11 से 4 बजे तक निर्माण कार्य पर ब्रेक रहेगा यानी कोई काम नहीं होगा. यही नहीं मनरेगा के योजना संबंधित भी कोई भी काम 11 बजे के बाद नहीं होगा. डीआरडीए निदेशक अपने स्तर से इस बारे में संबंधित अफसरों को निर्देश जारी करेंगे. कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा जनसभा को 11 से 4  बजे तक खुले जगहों पर आयोजित नहीं करना करना है. यह आदेश जिले के सभी विभाग प्रमुखों के लिए लागू किया गया है. 
डीएम के अगले आदेश तक लागू रहेगा धारा 144,जब तक मौसम सामान्य न हो
डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जिले में धारा 144 तब तक लागू रहेगा जब तक मौसम सामान्य न हो जाये. भीषण गर्मी और लू से लोगों की जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से धारा 144 लागू की गई है. इस आदेश का पालन सभी लोग करेंगें. जारी आदेश का शत-प्रतिशत पालन कराने का निर्देश अफसरों को दिया गया है. वही अस्पताल में सभी प्रकार व्यवस्था सुनिश्चित करने व 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है.

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