बिहार में मुर्गे की हत्या के सभी आरोपितों ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानें क्या है पूरा मामला

भभुआ/कैमूर । बिहार के कैमूर में एक मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर हत्या करने के बाद 8 लोगो के खिलाफ मुर्गा के मालिक ने थाने में एफआईआर करायी थी। वही पुलिस ने सभी हत्यारो की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू की तो मुर्गे के हत्या मामले में बनाये  गए सभी 8 आरोपियों ने भभुआ व्यवहार न्यायालय (कोर्ट) में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. मुख्य दंडाधिकारी भभुआ के न्यायालय में संजय राम, सर्वजीत, राकेश, परोखा, मनोज राम, राम आश्रय राम, विजय राम व सुनील राम ने आत्मसमर्पण कर जमानत ली. 
पूरा मामला कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के तिरोजपुर गांव का है। जहां उस गांव में कमला देवी के मुर्गा फार्म है और उनका एक मुर्गे का 8 लोगो द्वारा गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दी गयी और इस दौरान विरोध करने पर कमला देवी के साथ मारपीट भी किया गया था। इसके बाद कमला देवी ने दुर्गावती थाने में मुर्गे की हत्या के मामले में 8 लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं, पुलिस ने मुर्गे के शव का पोस्टमार्टम प्रखंड पशु अस्पताल, दुर्गावती में कराया था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुर्गे की हत्या करने की बात सामने आयी थी. इधर, दुर्गावती पुलिस मामले को दर्ज करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तलाश में 17 नवंबर से ही जुटी हुई थी. इसी बीच नामजद बनाये गये सभी आठ लोगों ने शुक्रवार को भभुआ व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां कोर्ट में सभी आरोपितों के सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत दे दी गयी.

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