शादी के लिए थाने में इन्हें भरना होगा बॉन्ड,मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

भभुआ कैमूर। गुरुवार को
 जिला मुख्यालय स्थित वीसी कक्ष में पटना से मुख्य सचिव द्वारा अनलॉक 2 को लेकर कई प्रकार निर्देश जिला प्रशासन पालन कराने के लिए दिया। कैमूर डीपीआरओ ने वीसी के बाद इन निर्देशो का पालन कराने के लिए जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि कोई भी दुकान , प्रतिष्ठान , ठेला आदि में  ग्राहक व विक्रेता यदि बगैर मास्क / गमछा लगाए और मुँह ढके
सामानों की खरीद बिक्री करते है। उस समय पकड़े जाते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अन्तर्गत दूकान को बंद कराया जा सकता है।ठेला आदि जब्त किया जा सकता है।जुर्माना लगाया जाएगा।

सावन में 8 अगस्त तक मंदिर में रहेंगे बंद
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आगामी श्रावणी मास (सावन महीने ) शुरू होने वाला है। सावन के महीने भगवान भोलेनाथ को श्रद्धालुओं द्वारा शिव मंदिरों व शिवालयों में जलाभिषेक करते है। लेकिन कोरोना अनलॉक 2 में मंदिरों व शिवालयों आदि में जलाभिषेक इत्यादि पूर्णतः बंद होंगे। ये प्रतिबंध फिलहाल आगामी 8 अगस्त 'तक रहेंगे।

शादी में 50 लोग ही होंगे शामिल
बताया जाता है शादी -ब्याह के लिए वर -वधू पक्ष को स्थानीय थाना में एक बॉन्ड भरकर देना होगा। जिसमें उन्हें बताना होगा कि किसी भी परिस्थिति में अधिकतम 50 व्यक्ति ही समारोह में उपस्थित होंगे। ऐसा ही लिखित बॉंड शादी के लिए आरक्षित बैंक्वेट हॉल / विवाह मंडप आदि चलाने वाले व्यवस्थापक को भी शादी समारोह से पूर्व स्थानीय थाना को देना होगा। डीपीआरओ प्रभात कुमार झा द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उपरोक्त आदेश को  माइक/ध्वनिविस्तारक यंत्र से भी जनसाधारण को अवगत कराया जाएगा।

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