कैमूर में लॉक डाउन में दुकानों को खोलने की मिली छूट, कौन सी 3 दिन तो कौन सी दुकान प्रतिदिन खुलेंगी, देखिए सूची

# सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकानें, दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का करना होगा पालन 
भभुआ कैमूर। राज्य सरकार ने लॉक डाउन के दौरान लोगों की जरूरत को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को चालू करने का निर्देश जारी किया है। जिसके लिए अब कुछ दुकानें को खोलने का निर्देश दिए जाने के बाद लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कैमूर जिले में सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर डीएम द्वारा कई दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है। जिसमें मोबाइल की दुकान,इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सैनिटरी, बिल्डिंग मेटेरियल, साइकिल दुकान,ऑटोमोबाइल दुकान को सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को दुकानें खुलेगी। 

वही मिठाई सैलून की दुकान प्रतिदिन खुलेंगे। जिले में दुकान खोलने के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने डीएम को निर्देश जारी किया है। इधर अपर मुख्य सचिव के जारी निर्देश के आलोक में गुरुवार को कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर, सैनिटरी,कंप्यूटर की दुकान, साइकिल दुकान, ऑटोमोबाइल दुकान को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है। 

वहीं मिठाई की दुकान, सैलून की दुकान,रिपेयरिंग गैराज की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी। वही दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग का  दुकानदारों द्वारा पालन का करना होगा। ग्राहकों को आने पर उनके के लिए वृत्ताकार घेरा बनाना होगा।

कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगा दुकानें
कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। जानकारी मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में भभुआ शहर व चैनपुर में जहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहां कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। वहां पर पूर्व के निर्देश के अनुसार पालन किया जाएगा।

सैलून की दुकान को 3 बार करना होगा सैनिटाइज
डीएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जिले में प्रतिदिन सैलून की दुकान खोलेंगे। लेकिन खोले गए सैलून की दुकान में कुर्सियां दिन भर में 3 बार सैनिटाइज किया जाएगा। सैलून में उपयोग किए जाने वाले कपड़ा को प्रति व्यक्ति उपयोग करने के बाद साफ करना होगा। साफ सफाई के दौरान उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

मिठाई की दुकान पर खाने पीने की नहीं होगी व्यवस्था 
जारी आदेश के अनुसार, मिठाई की दुकान को प्रतिदिन खोले जाएंगे। लेकिन मिठाई की दुकानों पर खाने-पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। लोगों को मिठाई की दुकान पर जाने पर उन्हें सोशल डिस्पेंसिंग का पालन करना होगा और उन्हें मिठाईया व नाश्ता ले जाकर अपने घर ही खाना पीना होगा।

 यह खुलेगी दुकाने देखिए सूची 

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