सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा पालन
दिन में तीन बार काउंटर को करना होगा सैनिटाइज
भभुआ कैमूर. पूरे देश में लॉक डाउन का चौथा चरण चल रहा है. कोरोना ने पूरे देश विदेश की अर्थ व्यवस्था को बेपटरी पर लाकर खड़ा कर दिया. लेकिन अब सरकार द्वारा लॉक डाउन को बढ़ाने के साथ छूट देने की कोशिश की जा रही है. ताकि लोगों को लॉक डाउन के दौरान गुजरे हालात से थोड़ा बहुत राहत मिल सकें.
जिला प्रशासन ने अब आम जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है. जिसके लिए डीएम ने सरकार के निर्देश पर दुकानों को खोलने के लिए आदेश जारी किया है. जिले में कपड़ा दुकान, सिलाई केंद्र, रेडिमेड कपड़ा, ड्राई क्लीनर, फर्निचर, जूत्ता चप्पल, बर्तन, साईकिल,आभूषण, चश्में की दुकान, सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी. दुकान खोलने का समय सरकार द्वारा शिफ्ट के अनुसार तय किया है. दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
वही, सभी दुकानदार दिन में तीन बार काउंटर को सैनिटाइज करेंगे. वही बताया गया है कि कपड़े, जूत्ता चप्पल,आभूषण, चश्में की दूकान पर वस्तुओं को छूकर कर खरीदनें की लोगों की आदत है. ऐसे में दुकानदारों को ग्राहकों के लिए हैंडवॉश, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अतिआवश्यक होगा. जारी आदेश में बताया गया है कि जिन दुकानदारों का काउंटर 10 फुट चौड़ा होगा वहां दो ग्राहक ही खड़ा होकर सामान की खरीददारी करना होगा. वही जिन दुकानों का काउंटर 10 फुट से कम होगा वहां एक ग्राहक ही खड़ा होकर अपने सामान की खरीददारी कर सकेंगे. दुकानों पर भीड़ नहीं लगाना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा.
वही जिन दुकानों पर ग्राहकों के अंदर जाकर सामान खरीदने की व्यवस्था होती है. ऐसे में दुकानदारों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. इस तरह से दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार दुकानों में ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति देनी होगी. सभी दुकानदार अपने दुकान के मुख्य दरवाजें पर एक कर्मी को तैनात रखेंगे. ताकि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकान से सामान खरीदने के बारें में जानकारी देगा. वही जारी नियम का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जायेगी.
=6 कंटेनमेंट में नहीं खुलेगी दुकानें
डीएम ने जारी आदेश में बताया है कि जिले में जिन 6 जगहों से कोरोना पॉजिटीव मरीज मिले है. उस स्थान को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. उन 6 जगहों पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जायेगी.
= यह दुकानें, इस दिन खुलेंगी
कपड़े की दुकान एवं सिलाई केंद्र- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
रेडिमेड कपड़े की दुकान – सोमवार, बुधवार, रविवार
आभूषण की दुकान – मंगलवार, गुरुवार, रविवार
जूत्ता,चप्पल की दुकान, रिपेयर सहित – मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
चश्मे की दुकान, रिपेयर सहित – मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
फर्नीचर की दुकान, रिपेयर निर्माण सहित- मंगलवार, गुरुवार,
शनिवार
ऑटोमोबाइल्स, बिक्री शोरूम, मरम्मत प्रतिष्ठान, चार पहिया दो पहिया एवं ट्रैक्टर सहित – सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, रविवार
सौंदर्य प्रसाधन की दुकान – सोमवार, बुधवार, रविवार

